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भूमि खरीदने और बेचने का हुक्म

प्रश्न: 167150

क्या भूमि, अचल संपत्ति में निवेश करके लाभ उठाना जाइज़ है ?

आपकी मदद का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

अल्लाह की हमद, और रसूल अल्लाह और उनके परिवार पर सलाम और बरकत हो।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह
के लिए योग्य है।

भूमि का खरीदना और बेचना जाइज़ है, क्योंकि यह अल्लाह
तआला के इस फरमान में दाखिल है :

وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ
[البقرة: 275]

“और अल्लाह तआला ने
खरीद व बिक्री को वैध ठहराया है।” (सूरतुल बक़रा : 275).

चाहे यह निवेश करने और लाभ उठाने के लिए
हो या इस्तेामल करने और लाभान्वित होने के लिए हो।

लेकिन बिक्री के शुद्ध होने के लिए कुछ
शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है :

1- बेची गई भूमि की स्पष्ट जानकारी हो,
इसी तरह मूल्य की भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि बेचने वाला
और खरीदने वाला दोनों अपने मामले से भली भांति अवगत हों।

2- बिक्री आपसी सहमति से हो।

तथा अधिक जानकारी के लिए प्रश्न संख्या
: (103149) का उत्तर देखना चाहिए।

स्रोत

साइट इस्लाम प्रश्न और उत्तर

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