मेरे पास एक ज़मीन है जिसका मैं सरकारी कागज़ात के द्वारा मालिक हूँ, परंतु एक व्यक्ति ने चाल चलकर (छल के द्वारा) उसके स्वामित्व को अपने लिए सिद्ध रक लिया और अभी तक हमारा मामला अदालत (न्यायालय) में है, जबकि उस पर साल गुज़र चुका है, तो क्या इस ज़मीन की ज़कात मेरे ऊपर निकालना अनिवार्य है ॽ
बल द्वारा ज़ब्त की गई संपत्ति की ज़कात
प्रश्न: 129657
अल्लाह की हमद, और रसूल अल्लाह और उनके परिवार पर सलाम और बरकत हो।
हर प्रकारकी प्रशंसा औरस्तुति केवल अल्लाहके लिए योग्य है।
सर्वप्रथम :
यदिआपकी नीयत निवासके लिए या किरायेपर देने के लिएउस पर निर्माणकरना है तो इस ज़मीनमें ज़कात नहींहै, क्योंकि यहव्यापार के सामानमें से नहीं है,तथा प्रश्न संख्या(129787) का उत्तर देखें।
लेकिनयदि आपकी नीयतउसका व्यापार करनाहै, तो मूल बात यहहै कि व्यापारके सामान में ज़कातअनिवार्य है,अतः जबजब भी साल पूराहोगा इस ज़मीन कीक़ीमत लगाई जायेगी,फिर बाज़ार मेंउसकी क़ीमत के अनुसारउसकी ज़कात निकालीजायेगी।
किंतु. . . जब यह ज़मीन हड़प्कर ली गई है, और आपउसके अंदर कोईतसर्रुफ(हस्तक्षेप) नहींकर सकते हैं,तो विद्वानों केदो कथनों में सेशुद्ध कथन के अनुसारउसमें ज़कात अनिवार्यनहीं है।
इब्नेक़ुदामा ने “अल-काफी” मेंफरमाया : “ग़सब(बलपूर्वकज़ब्त) की हुई चीज़,गुमशुदा चीज़,और ऐसे आदमी केऊपर क़र्ज़ में,जिससे तंगी(दिवाला), या इनकारया टालमटोल केकारण पूर्णरूप सेप्राप्त करना संभसवनहीं है, दो कथन(विचार) हैं . . .”अंत तक।
शैखइब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाहने फरमाया : “. . .और वे दोनों (हंबली)मत में दो कथन हैं,हंबली मत यह हैकि : उसमें ज़कातअनिवार्य है लेकिनउसका भुगतानकरना ज़रूरी नहींहै यहाँ तक कि उसेअपने क़ब्ज़े मेंकर ले, फिर गुज़रेहुए सालों की ज़कातभुगतान करे चाहेवह दस वर्ष बाक़ीरहा हो।
दूसराकथन यह है कि : उसकेऊपर उसमें कोईज़कात नहीं है ;क्योंकिमाल उसके हाथ मेंनहीं है और उसकेलिए उसकीअधियाचना(तक़ाज़ा)करना भी संभव नहींहै, और यदि वहतक़ाज़ा करे तोअसक्षम रहेगा,और यही क़ौल सहीहै।”
“अश-शर्हुलकाफी” से अंत हुआ।
तथाशैखुल इस्लाम इब्नेतैमिय्या रहिमहुल्लाहने फरमाया : “और वह(यानी ज़कात) दीर्घकाल के क़र्ज़,या तंगहाल व्यक्तिया बेरोज़गार याइनकार करने वालेके ऊपर कर्ज़,या हड़प कर लिएगए या चोरी करलिए गएमालमें ज़कात नहींहै, चाहे वह उसकेहाथ ही में क्योंन मिला हो।यह इमाम अहमदकी एक रिवायत है,और इसे उनके अनुयायियोंके एक समूह ने पसंदकिया है और सहीहकहा है,औरयही अबू हनीफाका भी क़ौल (विचार)है।”
अल-इख्तियारातपृष्ठ 146 से समाप्तहुआ।
तथासावधानी का पक्षयह है कि : जब आप इसज़मीन को प्राप्तकर लें तो उसकीएक साल की ज़कातनिकाल दें,यद्यपि वह हड़पकरने वाले के क़ब्ज़ेमें कई सालों तकरही हो।
तथाअधिक लाभ के लिएप्रश्न संख्या(125854) का उत्तर देखें।
स्रोत:
साइट इस्लाम प्रश्न और उत्तर