क्या भूमि, अचल संपत्ति में निवेश करके लाभ उठाना जाइज़ है ?
आपकी मदद का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
भूमि खरीदने और बेचने का हुक्म
प्रश्न: 167150
अल्लाह की हमद, और रसूल अल्लाह और उनके परिवार पर सलाम और बरकत हो।
हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाहके लिए योग्य है।
भूमि का खरीदना और बेचना जाइज़ है, क्योंकि यह अल्लाहतआला के इस फरमान में दाखिल है :
وَأَحَلَّ اللَّهُالْبَيْعَ [البقرة: 275]
“और अल्लाह तआला नेखरीद व बिक्री को वैध ठहराया है।” (सूरतुल बक़रा : 275).
चाहे यह निवेश करने और लाभ उठाने के लिएहो या इस्तेामल करने और लाभान्वित होने के लिए हो।
लेकिन बिक्री के शुद्ध होने के लिए कुछशर्तों का पाया जाना ज़रूरी है :
1- बेची गई भूमि की स्पष्ट जानकारी हो,इसी तरह मूल्य की भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि बेचने वालाऔर खरीदने वाला दोनों अपने मामले से भली भांति अवगत हों।
2- बिक्री आपसी सहमति से हो।
तथा अधिक जानकारी के लिए प्रश्न संख्या: (103149) का उत्तर देखना चाहिए।
स्रोत:
साइट इस्लाम प्रश्न और उत्तर