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क्या वह अपनी पत्नी की बीमारी की वजह से हज्ज को विलंब कर देगा

प्रश्न: 170799

मेरे पति एक व्यापारी हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन उनके पास एक पार्टनर भी है जो उनका स्थान ले सकता है यदि वह हज्ज के फरीज़ा की अदायगी के लिए जाना चाहें। लेकिन एक दूसरा मुद्दा भी है और वह यह कि मैं गर्भवती हूँ और हज्ज से सात हफ्ते पहले अपने गर्भ को जन्म दूँगी। समस्या यह है कि मैं जोड़ों में कुछ दर्द से पीड़ित हूँ जो मेरे चलने-फिरने की शक्ति में बाधा डालती है। और स्वभाविक रूप से जनने के बाद स्थिति और खराब हो जाएगी। मेरे पति के अलावा मेरे परिवार का कोई अन्य सदस्य भी नहीं है जो इस परिस्थिति में मेरा सहयोग करे और बच्चों की देख-रेख कर सके . . . इसलिए मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छा यही है कि वह अगले वर्ष तक हज्ज को विलंब कर दें, तो क्या यह एक सही उज़्र है?

अल्लाह की हमद, और रसूल अल्लाह और उनके परिवार पर सलाम और बरकत हो।

हर प्रकार
की प्रशंसा और
गुणगान केवल अल्लाह
के लिए योग्य है।

सर्व प्रथम
:

मुसलमान पर
अनिवार्य है कि
जब भी उसके पास
सामर्थ्य हो वह
हज्ज के फरीज़ा
की अदायगी करने
में शीघ्रता से
काम ले। क्योंकि
नबी सल्लल्लाहु
अलैहि व सल्लम
का फरमान है : ”हज्ज
– अर्थात अनिवार्य
हज्ज – करने में
शीघ्रता से काम
लो,
क्योंकि
तुम में से कोई
नहीं जानता कि
उसके साथ क्या
(समस्या या रूकावट)
पेश आ जाए।” इसे
अहमद (हदीस संख्या
: 2721) ने रिवायत किया
है और अल्बानी
ने इरवाउल गलील
(हदीस संख्या : 990)
में सहीह कहा है।

तथा आप सल्लल्लाहु
अलैहि व सल्लमका फरमान
है
:

”जिसने हज्ज
का इरादा किया
है, उसे जल्दी करना
चाहिए।” इसे अल्बानी
ने सहीह अबू दाऊद
(हदीस संख्या :
1524) में हसन करार दिया
है।

दूसरा

:

यदि औरत को
उसके पति के हज्ज
के फरीज़ा की अदायगी
के लिए यात्रा
करने से वास्तविक
नुक़सान पहुँच सकता
है,
तो
इस हालत में
पति के लिए
अगले साल तक हज्ज
को विलंब करना
जायज़ है,
क्योंकि अल्लाह
का फरमान है:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلا
[آل عمران : 97]

‘‘अल्लाह
तआला ने उन लोगों
पर जो उस तक पहुँचने
का सामर्थ्य रखते
हैं इस घर का हज्ज
करना अनिवार्य
कर दिया है।”
(सूरत आल-इम्रान
: 97) और अपने परिवार
पर भय के साथ वह
सक्षम नहीं है।

लेकिन . . यदि
पति के लिए संभव
है कि वह उसके पास
अपने रिश्तेदारों
में से किसी महिला
या कोई नौकरानी
छोड़ दे,

तो उके ऊपर
अनिवार्य है कि
वह हज्ज के लिए
यात्रा करे,

और हज्ज करने
के बाद वह मक्का
में लंबे समय तक
न ठहरे। यदि ऐसा
संभव नहीं है और
उसकी पत्नी अपने
साथ उसकी उपस्थिति
की ज़रूरतमंद है
तो उसके ऊपर हज्ज
को विलंब करने
में कोई आपत्ति
की बात नहीं है,

और वह माज़ूर
(क्षम्य) समझा जायेगा।

और अल्लाह
तआला ही सबसे अधिक
ज्ञान रखता है।

स्रोत

साइट इस्लाम प्रश्न और उत्तर

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