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क्या सूद से बनी हुई मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जायज़ है ?

प्रश्न: 1885

 

मेरे क्षेत्र में एक इस्लामी केंद्र बनाया गया है। मुसलमानों ने सूद पर भारी क़र्ज़ (ऋण) लेकर संपत्तियाँ खरीदी थीं, और मस्जिद इन्हीं सूद के पैसों से बनाई गई है।
क्या मुसलमान छात्र के लिए इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना या अन्य गतिविधियाँ करना हराम है ? या कि उसके ऊपर क्षेत्र की दूसरी मस्जिदों में जाना अनिवार्य है ?

अल्लाह की हमद, और रसूल अल्लाह और उनके परिवार पर सलाम और बरकत हो।

इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जायज़ है, और जिसने सूद पर क़र्ज़ लिया था उसके ऊपर अल्लाह के समक्ष तौबा (पश्चाताप) करना अनिवार्य है। और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है।

स्रोत

शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद

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