मेरे क्षेत्र में एक इस्लामी केंद्र बनाया गया है। मुसलमानों ने सूद पर भारी क़र्ज़ (ऋण) लेकर संपत्तियाँ खरीदी थीं, और मस्जिद इन्हीं सूद के पैसों से बनाई गई है।
क्या मुसलमान छात्र के लिए इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना या अन्य गतिविधियाँ करना हराम है ? या कि उसके ऊपर क्षेत्र की दूसरी मस्जिदों में जाना अनिवार्य है ?