मैं एक छात्र हूँ और अपने पिता से पैसे (यानी पॉकेट मनी) लेता हूँ। मैं इसका कुछ हिस्सा मस्जिद बनाने के लिए देना चाहता हूँ। तो क्या इसकी नेकी मेरे लिए होगी या मेरे पिता के लिए। क्योंकि पैसा उन्हीं का हैॽ
यदि कोई बच्चा अपने दैनिक जेब खर्च से कुछ दान में देता है, तो क्या उसका पुण्य पिता को मिलेगा या बेटे कोॽ
प्रश्न: 195847
अल्लाह की हमद, और रसूल अल्लाह और उनके परिवार पर सलाम और बरकत हो।
यदि आप उस धन में से कुछ दान कर देते हैं, जो आपके पिता ने आपको आपके खर्च और जरूरतों के लिए दिया था, तो अल्लाह की कृपा और उदारता से आशा है कि आपको इस खर्च का पूरा अज्र व सवाब मिलेगा, तथा आपके पिता को भी, जिन्होंने यह धन कमाया और उसे आप पर खर्च किया है, इसी के समान अज्र व सवाब मिलेगा :
बुखारी (हदीस संख्या : 1440) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1024) ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "अगर एक महिला अपने पति के घर से किसी को खिलाती है, बिना कुछ नुकसान किए, तो उसे इसका अज्र (पुण्य) मिलेगा और उसके पति के लिए भी उसी के समान अज्र (पुण्य) होगा, तथा कोष की निगरानी करने वाले (खज़ांची) के लिए भी उसी के समान अज्र (पुण्य) होगा। पति को उसकी कमाई करने का और पत्नी को उसे खर्च करने का सवाब मिलेगा।”
कुछ रिवायतों में ''दान किया'' का शब्द है, तथा कुछ में ''खर्च किया'' का शब्द आया है।
परंतु इसमें इस बात का प्रतिबंध है कि उस खर्च करने में वास्तविक मालिक के धन को कोई नुकसान न पहुँचाया जाए, जैसे कि बच्चा या पत्नी इतना खर्च करे, जो खर्च देने वाले पिता के धन को नष्ट कर दे, या वह आमतौर पर जितना खर्च करने का आदी है उसपर उससे अधिक खर्च का भार डाल दे। तो इस तरह की स्थिति में, धन के मालिक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
देखें : फत्हुल-बारी (3/303)।
और अल्लाह ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।
स्रोत:
साइट इस्लाम प्रश्न और उत्तर