अगर किसी आदमी ने मुझे अपने क़ुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के लिए वकील (प्रतिनिधि) नियुक्त किया है, तो क्या ज़ुल-हिज्जा के पहले दस दिनों के दौरान मेरे लिए अपने बालों को मुंडाने की अनुमति हैॽ
हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।
जी हां, ऐसा करना जायज़ है। क्योंकि बालों और नाखूनों को काटने का निषेध विशिष्ट रूप से उस व्यक्ति के लिए है जो क़ुर्बानी करने वाला है, और क़ुर्बानी करने वाला वह व्यक्ति होता है जो क़ुर्बानी के जानवर का मालिक है। रही बात उस व्यक्ति की जिसे उस जानवर को ज़बह करने लिए वकील (प्रतिनिधि) नियुक्त किया गया है, तो उसके ऊपर इनमें से कोई भी चीज़ अनिवार्य नहीं है।
शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फ़रमाया :
“वकीलों (प्रतिनिधियों) पर कोई चीज़ अनिवार्य नहीं है क्योंकि वे लोग (वास्तव में) क़ुर्बानी करने वाले नहीं हैं, बल्कि क़ुर्बानी करने वाले वे लोग हैं जो उन्हें वकील बनाने वाले हैं।”
“फतावा इस्लामिया” (2/316).