एक आदमी ने अपना हज्ज नहीं किया है, और उसके पास हज्ज करने के लिए धन नहीं है, क्या उसके लिए यह जाइज़ (वैध) है कि वह पैसा लेकर किसी मरे हुए आदमी (मृतक) या किसी वयोवृद्ध आदमी की तरफ से हज्ज करे ?
मनुष्य के लिए जाइज़ (वैध) नहीं है कि वह अपना हज्ज करने से पहले किसी दूसरे की तरफ से हज्ज करे।इस विषय में असल (मूल प्रमाण) वह हदीस है जिसे इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी को यह कहते हुए सुना: लब्बैका अन् शुबरूमा (मैं शुबरूमा की तरफ से उपस्थित हूँ)। आपने फरमाया: "क्या तू ने अपनी तरफ से हज्ज कर लिया है ?" उसने कहा: नहीं। आपने फरमाया: "अपनी तरफ से हज्ज करो, फिर शुबरूमा की तरफ से करना।"इस हदीस को अबू दाऊद ने रिवायत किया है और अल्बानी ने इर्वाउल गलील (हदीस संख्या: 994)में सहीह कहा है।
और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है।