डाउनलोड करें
0 / 0

क्या किसी गरीब व्यक्ति को ज़कातुल-फ़ित्र खरीदने और फिर उसे अपने लिए इकट्ठा करने के लिए नियुक्त करना जायज़ हैॽ

प्रश्न: 408176

क्या मेरे लिए यह जायज़ है कि मैं उस व्यक्ति को, जिसे मैं ज़कातुल-फ़ित्र देना चाहता हूँ, खाद्य पदार्थ – जो कि देश का मुख्य भोजन है –  खरीदने के लिए वकील (प्रतिनिधि) बना दूँ, इस शर्त के साथ कि वह उस खाद्य पदार्थों का उपयोग रमज़ान के आखिरी दिन सूर्यास्त के बाद ही करे। ज्ञात रहे कि यह व्यक्ति बहुत सख़्त ज़रूरत की स्थिति में है, और मेरे पास उसे ज़कातुल-फ़ित्र पहुँचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं हैॽ

अल्लाह की हमद, और रसूल अल्लाह और उनके परिवार पर सलाम और बरकत हो।

इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि ग़रीब व्यक्ति को पैसे भेज दें और उसे अपनी ओर से ज़कातुल-फ़ित्र खरीदने और ईद से एक या दो दिन पहले उसे अपने लिए इकट्ठा करने का अधिकार प्रदान कर दें।

कुछ फ़ुक़हा (धर्म-शास्त्रियों) ने शर्त लगाई है कि आप ज़कात देने का इरादा उसे खरीदने के बाद करें। क्योंकि वह खरीदने के बाद उसके पास एक जमा राशि हो जाएगी। इसलिए आपको उसे ज़कातुल फ़ित्र के तौर पर निकालने का इरादा करना होगा।

जबकि उनमें से कुछ विद्वानों ने यह शर्त नहीं लगाई है, और यही प्रबल मत है, खरीदने में वकील बनाने को पर्याप्त समझते हुए, और यह कि यह उसके इरादे में भी वकील बनाना माना जाएगा।

उन्होंने "इआनतुत्-तालिबीन" (2/207) में कहा : "और अगर वह दूसरे से कहे : अमुक व्यक्ति से मेरा क़र्ज ले लो, और वह (राशि) तुम्हारे लिए ज़कात है, तो वह पर्याप्त नहीं है, जब तक कि वह [यानी लेनदार] उसे लेने के बाद ज़कात का इरादा न करे, फिर उस व्यक्ति को उसे लेने की अनुमति दे।

उनमें से कुछ विद्वानों ने फतवा दिया है कि उसे निकालने में पूर्ण पावर ऑफ अटॉर्नी देने से उसे उसकी नीयत (इरादे) के संबंध में पावर ऑफ अटॉर्नी देना आवश्यक हो जाता है।'' उद्धरण समाप्त हुआ।

प्रश्न संख्या : (339075 ) का उत्तर देखें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।

स्रोत

साइट इस्लाम प्रश्न और उत्तर

at email

डाक सेवा की सदस्यता लें

साइट की नवीन समाचार और आवधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए मेलिंग सूची में शामिल हों

phone

इस्लाम प्रश्न और उत्तर एप्लिकेशन

सामग्री का तेज एवं इंटरनेट के बिना ब्राउज़ करने की क्षमता

download iosdownload android