मैं यह बात जानता हूँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर क़र्ज़ है उसके ऊपर हज्ज अनिवार्य नहीं है, तो क्या यह लंबी अवधि के क़र्ज़ पर भी लागू होता है ॽ कुछ लोगों पर रियलस्टैट (अचल संपत्ति) बैंक का क़र्ज़ होता है जिसको चुकाने में उसे पूरा जीवन लग जाता है, तो क्या उसके ऊपर हज्ज अनिवार्य है ॽ
क्या जिस व्यक्ति पर लंबी अवधि का ऋण है तो वह हज्ज करेगा ॽ
प्रश्न: 41739
अल्लाह की हमद, और रसूल अल्लाह और उनके परिवार पर सलाम और बरकत हो।
“यदि क़र्ज़ के भुगतान करने का समय आ गया है तो उसे हज्ज पर प्राथमिकता दी जायेगी,क्योंकि वह हज्ज के अनिवार्य होने से पहले है,अतः वह क़र्ज़ का भुगतान करेगा और हज्ज करेगा,और यदि उसके पास क़र्ज़ को अदा करने के बाद कोई चीज़ न बचे तो वह प्रतीक्षा करेगा यहाँ तक कि अल्लाह तआला उसे धनवान कर दे।और यदि क़र्ज़ नियमानुसार एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान करना है तो यदि उसे अपने ऊपर भरोसा है कि जब क़र्ज़ भुगतान करने का समय आयेगा तो वह उसे भुगतान कर सकता है,तो यहाँ पर क़र्ज़ हज्ज के अनिवार्य होने को नहीं रोकता है,चाहे लेनदार ने उसे अनुमति दी हो या न दी हो,और यदि वह उसके भुगतान करने की क्षमता की गारंटी नहीं रखता है तो वह इंतज़ार करेगा यहाँ तक कि उसकी अवधि आ जाए।
इस आधार पर हम कहते हैं : जिस आदमी के ऊपर अचल संपत्ति विकास बैंक का ऋण है यदि वह अपने बारे में जानता है कि जब उसके भुगतान का समय आयेगा तो वह उसे भुगतान कर देगा तो उसके ऊपर हज्ज करना अनिवार्य है,भले ही उसके ऊपर क़र्ज़ अनिवार्य है।”
“फतावा इब्न उसैमीन” (21/96).
तथा प्रश्न संख्या (36852) का उत्तर देखें।
स्रोत:
साइट इस्लाम प्रश्न और उत्तर
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