पश्चिम के देशों में एक इस्लामी केंद्र ईद से उदाहरण के तौर पर दस दिन पहले खाद्यपदार्थ की एक मात्रा जैसे उदाहरण के लिए चावल खरीदता है, फिर वह मुसलमानों से ज़कातुल-फित्र की रक़म लेने के लिए अपनी तत्परता की घोषणा करता है, और फिर वह उसे उनकी ओर से निकालता है। क्योंकि यदि वह ईद से एक या दो दिन पहले पैसे लेता है, तो वह यह मात्रा खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता, तो इसका क्या हुक्म हैॽ
हमने यह सवाल आदरणीय शैख मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन के सामने पेश किया, तो आप रहिमहुल्लाह ने अपने इस कथन के द्वारा उत्तर दिया :
केंद्र के लिए एक अवधि पहले खाद्यान्न खरीदने फिर उसे ज़कातुल-फित्र खरीदने के इच्छुक लोगों को बेच देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है, और फिर उसे उसके वैध (शरई) समय पर निकाला जाए।