क्या औरत के लिए अपने माल के ज़कात का भुगतान अपने पति को करना जायज़ है ?
0 / 0
11,90409/03/2013
क्या औरत अपने माल की ज़कात का भुगतान अपने पति को कर सकती है
प्रश्न: 3144
उत्तर का पाठ
अल्लाह की हमद, और रसूल अल्लाह और उनके परिवार पर सलाम और बरकत हो।
औरत के लिए अपने माल की ज़कात अपने पति को भुगतान करना जायज़ है यदि वह ज़कात के हक़दार लोगों में से है। क्योंकि उसका (यानी पति का) खर्च उसके ऊपर अनिवार्य नहीं है, और इसलिए कि यह बात वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा की औरत को अपने माल की ज़कात अपने पति अब्दुल्लाह को भुगतान करने की अनुमति प्रदान की थी।
स्रोत:
शैख मुहम्मद सालेह अल-मुनज्जिद