आप उस ज़मीन की ज़कात कैसे निकालेंगे जिसे इस उद्देश्य से खरीदा गया है कि उसे एक अवधि के लिए छोड़कर फिर बेच दिया जाय ॽ
उसने एक समय के बाद बेचने के लिए एक ज़मीन खरीदी तो उसकी ज़कात कैसे भुगतान करेगा ॽ
प्रश्न: 38886
अल्लाह की हमद, और रसूल अल्लाह और उनके परिवार पर सलाम और बरकत हो।
हर प्रकारकी प्रशंसा औरस्तुति केवल अल्लाहके लिए योग्य है।
वह ज़मीनजिसे उसके मालिकने एक अवधि के बादबेचने के लिए खरीदाहै, वह दो हालतोंसे खाली नहीं होतीहै :
पहली:
इससेउसका मक़सद मालकी सुरक्षा करनाहो ताकि उसे किसीदूसरी चीज़ मेंन खर्च कर दे,उसका मक़सद इससेव्यापार करना औरलाभ उठाना न हो,तो इस भूमिमें ज़कात नहींहै।
प्रश्नसंख्या (34802) का उत्तरदेखें।
दूसरी:
इससेउसका मक़सद व्यापारऔर लाभ हो, तो ऐसीस्थिति में यहज़मीन व्यापारिकसामान में से होगी,अतः उसमें ज़कातहै।
व्यापारिकसामान का, साल पूराहोने पर, उस क़ीमतसे मूल्यांकन कियाजायेगा जिसके वहबराबर है, उस क़ीमतकी परवाह किए बिनाजितने में उसेखरीदा गया है,और उसकी ज़कात निकालीजायेगी, और उसमेंअनिवार्य ज़कातकी मात्रा दसवेंहिस्से का एक चौथाईभाग अर्थात् 2.5 प्रतिशतहै।
उदाहरणके तौर पर यदि आपने एक लाख रियालमें कोई ज़मीन खरीदी,और ज़कात अनिवार्यहोने पर वह एक लाखपचास हज़ार के बराबरहो गई, तो आपके ऊपरसाल पूरा होनेपर एक लाख पचासहज़ार की ज़कात निकालनीअनिवार्य होगी।और यदि मामला इसकेविपरीत है तो हुक्मभी इसके विपरीतहोगा, चुनाँचेयदि वह एक लाख मेंखरीदी गई थी,और साल पूरा होनेपर वह मात्र पचासहज़ार के बराबरकी रह गई, तो आपकेऊपर केवल पचासहज़ार की ज़कात देयहोगी।
देखिए: “फतावा स्थायीसमिति” (9/334), “फतावाव रसाइल शैख इब्नेउसैमीन 18/205, 236)”
चेतावनी:
इस बातसे अवगत होना उचितहै कि व्यापारिकसामान में साल,ज़मीन या उसके अलावाअन्य चीज़ के खरीदनेके समय से नहींशुरू होता है,बल्कि उन पैसोंके निसाब (ज़कातअनिवार्य होनेकी न्यूनतम सीमा)का मालिक होनेके समय से आरंभहोता है जिसकेद्वारा समान खरीदागया है।
इस अधारपर, ज़मीन पर सालका गुज़रना उन पैसोंपर साल का गुज़रनाहै जिनके द्वाराउसे खरीदा गयाहै।
तथाप्रश्न संख्या(32715) देखिए।
स्रोत:
साइट इस्लाम प्रश्न और उत्तर