क्या लड़कियों का विरासत में हिस्सा है यदि वे उससे बेनियाज़ हैं ॽ
एक औरत पति, माँ, पिता, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ कर गर गयी
उनके माता पिता ने अपनी मृत्यु से पूर्ण एक विशिष्ट तरीक़े से मृत्यु संपत्ति को विभाजित करने की वसीयत की तो क्या उनके लिए उसका पालन करना अनिवार्य है ॽ
यदि मरने वाला केवल अख्याफी भाई या बहन छोड़े
उसने अपने पिता के साथ अपनी माता के हज्ज के लागत का भुगतान करने पर समझौता किया परंतु पिता उसको लेने से पूर्व ही मर गया
इस्लामी शरीयत (क़ानून) के अनुसार विरासत को विभाजित करने की वसीयत लिखना
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