यदि मरने वाला केवल अख्याफी भाई या बहन छोड़े
उसने अपने पिता के साथ अपनी माता के हज्ज के लागत का भुगतान करने पर समझौता किया परंतु पिता उसको लेने से पूर्व ही मर गया
इस्लामी शरीयत (क़ानून) के अनुसार विरासत को विभाजित करने की वसीयत लिखना
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